विवरण
पशुधन बीमा योजना : इस तरह उठाएं बीमा का लाभ
लेखक : Soumya Priyam

भारत में पशुपालन ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। पशुपालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में इस पोस्ट के माध्यम से हम आपके साथ पशुधन बीमा योजना की जानकारी साझा कर रहे हैं। क्या है पशुधन बीमा योजना? किस तरह उठा सकते हैं इस योजना का लाभ? इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन? इस तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़ें।
क्या है पशुधन बीमा योजना?
-
इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है।
-
इसके अंतर्गत सभी दुधारू एवं मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराया जाता है।
-
बीमा किए गए पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालकों को मुआवजा दिया जाता है।
-
पशुओं का बीमा कराने के लिए पशुपालकों को प्रीमियम की रकम का भुगतान करना होता है।
इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
-
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
-
आप चाहें तो इस पोस्ट के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक कर के पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
-
एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
पशुधन बीमा योजना के लिए योग्यता
-
आवेदन करने वाले पशुपालकों का भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
-
दुधारू एवं मांस उत्पादित करने वाले पशुओं के लिए बीमा कराई जा सकती है।
-
इन पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, आदि शामिल हैं।
-
किसी दूसरी बीमा योजना के तहत यदि पशुओं का बीमा हो गया है तो पशुधन बीमा योजना के तहत दोबारा उन पशुओं के लिए बीमा नहीं करवाया जा सकता है।
-
पशुधन बीमा योजना के लाभ बीमा होने के बाद यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालकों को बीमा की रकम दी जाएगी।
-
पशुओं की मृत्यु के 15 दिनों के अंदर पशुपालकों को मुआवजे की रकम दे दी जाएगी।
-
इस योजना के अंतर्गत पशुपालक 1 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए बीमा करा सकते हैं।
-
इस योजना के तहत मुआवजे का भुगतान पशुओं की वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाएगा।
विभिन्न श्रेणी के पशुपालकों को कितना प्रीमियम देना होगा?
-
गरीबी रेखा से ऊपर के पशुपालकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी यानी इस श्रेणी के पशुपालकों को केवल 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
-
गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस श्रेणी के पशुपालकों को केवल 30 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
-
1 वर्ष के लिए प्रीमियम की दर 3 प्रतिशत एवं 3 वर्ष के लिए प्रीमियम की दर 7.50 प्रतिशत तय की गई है।
-
पशुपालक कम से कम पांच पशुओं का बीमा करा सकते हैं।
पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट : dahd.nic.in
क्या आपने पहले कभी पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाया है? अपने अनुभव एवं विचार हमें कमेंट के द्वारा लिख कर बताएं। इसके अलावा आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1036-110 पर संपर्क कर के देहात के कृषि विशेषज्ञों से निःशुल्क सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए जुड़े रहें देहात से। साथ ही इस पोस्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें।
33 लाइक्स
5 टिप्पणियाँ
31 March 2021
जारी रखने के लिए कृपया लॉगिन करें
कोई टिप्पणी नहीं है
फसल संबंधित कोई भी सवाल पूछें
सवाल पूछेंअधिक जानकारी के लिए हमारे कस्टमर केयर को कॉल करें
कृषि सलाह प्राप्त करेंAsk Help