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तारबंदी योजना : किसानों को मिलेगी सब्सिडी, ऑनलाइन करें आवेदन
तारबंदी योजना : किसानों को मिलेगी सब्सिडी, ऑनलाइन करें आवेदन
खेती के दौरान किसानों को कई समस्याओं का सामना करना होता है। इनमें से आवारा पशुओं से फसल खराब होना एक आम समस्या है। आवारा पशु फसल को खा जाते हैं या पैरों से कुचल जाते हैं। इससे फसल को काफी नुकसान होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार किसानों को तारबंदी के लिए सब्सिडी दे रही है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
क्या है योजना?
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इस योजना के तहत फसल को सुरक्षित रखने के लिए सरकार तारबंदी करने के लिए किसानों की आर्थिक मदद करती है।
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योजना के तहत तारबंदी का आधा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को तारबंदी पर 48 हजार और अन्य किसानों को 40 हजार रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
योजना की शर्ते
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व्यक्तिगत आवेदन में कम से कम 1.5 हैक्टेयर जमीन एक जगह होनी चाहिए।
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कृषक समूह में कम से कम 2 किसान होने चाहिए।
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योजना के तहत अधिकतम 400 मीटर दूरी तक तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
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तारबंदी का काम शुरू करने से पहले और खत्म होने बाद जियो टैगिंग करना जरूरी है।
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योजना के लाभार्थियों का चयन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
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अनुदान आवेदन के साथ किसान को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो 6 महीने से पुरानी न हो।
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आवेदन करते समय किसान को आधार कार्ड संख्या और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी देना अनिवार्य है।
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इसके बाद किसानों के आवेदन की समीक्षा कर उनके खाते में अनुदान की राशि पहुंचा दी जाएगी।
कहां करें आवेदन ?
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इसके लिए किसानों को ई-मित्र पोर्टल पर जाकर राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन करें।
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इसके तहत किसान ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं।
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ऑफलाइन माध्यम से किये गए आवेदन अमान्य होंगे।
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