कई बार पशुओं की मृत्यु के कारण पशु पालकों के लिए भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पशु पालकों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बीमा किए गए पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालकों को मुआवजा दिया जाता है। आइए इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
क्या है पशुधन बीमा योजना?
इस योजना के तहत सभी दुधारू एवं मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करा सकते हैं।
बीमा के बाद यदि पशुओं की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालकों को मुआवजा दिया जाता है।
पशुधन बीमा योजना कैसे उठाएं लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले पशु पालकों को अपने पशुओं के लिए बीमा कराना होगा।
इसके तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, आदि का बीमा कराया जा सकता है।
बीमा होने के बाद यदि पशुओं की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालकों को बीमा की रकम दी जाएगी।
मुआवजे की रकम पशुओं की मृत्यु के 15 दिनों के अंदर दी जाती है।
मुआवजे का भुगतान पशुओं की वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को 30 से 50 प्रतिशत तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
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पशुधन बीमा योजना की अधिक जानकारी यहां से प्राप्त करें।
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