भारत में पशुपालन ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। पशुपालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में इस पोस्ट के माध्यम से हम आपके साथ पशुधन बीमा योजना की जानकारी साझा कर रहे हैं। क्या है पशुधन बीमा योजना? किस तरह उठा सकते हैं इस योजना का लाभ? इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन? इस तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़ें।
क्या है पशुधन बीमा योजना?
इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है।
इसके अंतर्गत सभी दुधारू एवं मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराया जाता है।
बीमा किए गए पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालकों को मुआवजा दिया जाता है।
पशुओं का बीमा कराने के लिए पशुपालकों को प्रीमियम की रकम का भुगतान करना होता है।
इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
आप चाहें तो इस पोस्ट के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक कर के पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
पशुधन बीमा योजना के लिए योग्यता
आवेदन करने वाले पशुपालकों का भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
दुधारू एवं मांस उत्पादित करने वाले पशुओं के लिए बीमा कराई जा सकती है।
इन पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, आदि शामिल हैं।
किसी दूसरी बीमा योजना के तहत यदि पशुओं का बीमा हो गया है तो पशुधन बीमा योजना के तहत दोबारा उन पशुओं के लिए बीमा नहीं करवाया जा सकता है।
पशुधन बीमा योजना के लाभ बीमा होने के बाद यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालकों को बीमा की रकम दी जाएगी।
पशुओं की मृत्यु के 15 दिनों के अंदर पशुपालकों को मुआवजे की रकम दे दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत पशुपालक 1 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए बीमा करा सकते हैं।
इस योजना के तहत मुआवजे का भुगतान पशुओं की वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाएगा।
विभिन्न श्रेणी के पशुपालकों को कितना प्रीमियम देना होगा?
गरीबी रेखा से ऊपर के पशुपालकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी यानी इस श्रेणी के पशुपालकों को केवल 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस श्रेणी के पशुपालकों को केवल 30 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
1 वर्ष के लिए प्रीमियम की दर 3 प्रतिशत एवं 3 वर्ष के लिए प्रीमियम की दर 7.50 प्रतिशत तय की गई है।
पशुपालक कम से कम पांच पशुओं का बीमा करा सकते हैं।
पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट : dahd.nic.in
यह भी पढ़ें :
गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल की जानकारी यहां से प्राप्त करें।
हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस पोस्ट को लाइक करें एवं इसे अन्य किसानों एवं पशुपालकों के साथ साझा भी करें। जिससे अधिक से अधिक किसान एवं पशुपालक पशुधन बीमा योजना का लाभ उठा सकें। इससे जुड़े अपने सवाल हमसे कमेंट के माध्यम से पूछें। पशुपालन एवं कृषि संबंधी अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे देहात से।
Soil Testing & Health Card
Health & GrowthYield Forecast
Farm IntelligenceAI, ML & Analytics
Solution For FarmersAgri solutions
Agri InputSeed, Nutrition, Protection
AdvisoryHelpline and Support
Agri FinancingCredit & Insurance
Solution For Micro-EntrepreneurAgri solutions
Agri OutputHarvest & Market Access
Solution For Institutional-BuyersAgri solutions