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पॉलीहाउस के निर्माण के लिए पाएं सब्सिडी
पॉलीहाउस के निर्माण के लिए पाएं सब्सिडी
पॉलीहाउस फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा पॉलीहाउस एवं ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए सब्सिडी दी जा रही है। विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग सब्सिडी तय की गई है। आइए पॉलीहाउस के निर्माण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
पोली हाउस पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नियम एवं शर्तें
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प्रत्येक उम्मीदवार को 500 से 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी।
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सरकार द्वारा चयनित फर्म से ही पॉलीहाउस एवं ग्रीन हाउस की संरचना का निर्माण करना होगा। इसके बाद ही उम्मीदवारों को सब्सिडी दी जाएगी।
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पॉलीहाउस या ग्रीन हाउस की संरचना निर्माण के 1 महीने के अंदर भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। यह भौतिक सत्यापन कृषि अधिकारी सहायक कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जाएगा।
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सब्सिडी का भुगतान किसान की सहमति से पॉलीहाउस / ग्रीनहाउस बनाने वाली कंपनी को किया जाएगा।
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किसी प्रकार का लोन लेने के लिए किसान बाध्य ही नहीं है।
सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
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किसान का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
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स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
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सिंचाई के साधन का दस्तावेज
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आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक किया गया मोबाइल नंबर
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बैंक पासबुक
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आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
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मिट्टी एवं पानी की जांच रिपोर्ट
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लघु / सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
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जिस खेत या क्षेत्र में पॉली हाउस / ग्रीन हाउस की संरचना करनी है उसका नक्शा
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मिट्टी एवं पानी की जांच रिपोर्ट
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किसान के द्वारा ऑनलाइन या विभाग में आवेदन पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जारी दिनांक
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