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पॉलीहाउस के निर्माण पर मिलेगी 85 प्रतिशत सब्सिडी, जानें नियम एवं शर्तें
पॉलीहाउस के निर्माण पर मिलेगी 85 प्रतिशत सब्सिडी, जानें नियम एवं शर्तें
मौसम में होने वाले बदलाव, अधिक वर्षा, पाला, ओले, आदि के कारण फसलें बुरी तरह प्रभावित होती हैं। जिससे किसानों को मुनाफे की जगह नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पॉलीहाउस में खेती करना एक बेहतर विकल्प है। पॉलीहाउस में खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना की शुरुआत की गई है। आइए इस योजना के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
क्या है मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना?
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मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है।
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इस योजना के तहत पॉलीहाउस के निर्माण किसानों को 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
पॉलीहाउस पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नियम एवं शर्तें
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पॉलीहाउस के निर्माण पर 85 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को 4000 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्र में पॉलीहाउस का निर्माण करना होगा।
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पॉलीहाउस के निर्माण के 5 वर्ष के अंदर यदि कुछ नुकसान हुआ तो किसानों को उस नुकसान को सही करने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
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सरकार के द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार पॉलीहाउस का निर्माण नहीं करने पर किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होगा।
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आवेदन स्वीकार होने के बाद 252 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस के निर्माण के लिए किसानों को 3 लाख 17 हजार रुपए दिए जाएंगे।
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4000 स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्र में पॉलीहाउस के निर्माण करने वाले किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
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