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विभा कुमारी
कृषि विशेषयज्ञ
2 year
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मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना : प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट फसलों के लिए पाएं सहायता राशि

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना : प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट फसलों के लिए पाएं सहायता राशि

किसानों की मदद के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के तहत किसान कुल 21 फल, सब्जियां एवं मसालों के लिए बीमा करा सकते हैं। आइए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

क्या है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना?

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत बागवानी वाली कुछ निर्धारित फसलों की खेती पर किसान बीमा करा सकते हैं।

  • बीमा कराने के बाद प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, बादल का फटना, ओले पड़ना, आदि के कारण नष्ट हो जाने पर किसानों को बीमा राशि दी जाएगी।

  • इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारति किया गया है।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी?

  • मसाले एवं सब्जियों वाली फसलों के लिए 30 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से बीमा राशि दी जाएगी।

  • वहीं फलों वाले पौधों के लिए 40 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से बीमा राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत किन बागवानी वाली फसलों को शामिल किया गया है?

  • इस योजना के तहत मटर, हल्दी, लहसुन, टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, भिंडी, बैंगन, मूली, आम, किन्नू, लौकी, करेला, बेर, अमरूद को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नियम एवं शर्तें

  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी (किसान) होना आवश्यक है।

  • बीमा का लाभ उठाने के लिए किसानों को 'हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हरियाणा' पोर्टल पर जा कर आवेदन करना आवश्यक है।

  • किसानों को सब्जियों और मसालों वाली फसलों के लिए 750 रुपए का भुगतान करना होगा।

  • फलों वाले पौधों के लिए किसानों को 1000 रुपए का भुगतान करना होगा।

  • किसानों के द्वारा बिमा क्लेम करने पर सरकार के द्वारा सर्वे कराया जाएगा। जिसमें फसलों के नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके बाद फसलों को 25%, 50%, 75% एवं 100% की श्रेणी में रखा जाएगा। किसानों को इस श्रेणी के अनुसार ही बीमा राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड

  • मोबाइल नंबर

  • आय प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • फसल का ब्योरा

  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए कैसे करें आवेदन

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको 'हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हरियाणा' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • आप चाहें तो इस पोस्ट के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक कर के भी ‘हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हरियाणा’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

  • यहां किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।

  • यहां मांगी जाने वाली सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद फॉर्म जमा करें।

यह भी पढ़ें :

हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट : hortharyana.gov.in

हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आपको इस पोस्ट में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस पोस्ट को लाइक करें एवं इसे अन्य किसानों के साथ साझा भी करें। जिससे अधिक से अधिक किसानों तक यह जानकारी पहुंच सके। इससे जुड़े अपने सवाल हमसे कमेंट के माध्यम से पूछें।

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