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कृषि यंत्रों पर दी जाएगी सब्सिडी, अभी करें आवेदन
Author : Lohit Baisla

कृषकों को खेत की जुताई से ले कर फसलों की कटाई तक विभिन्न कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। कई बार बागवानी करने वाले छोटे किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्पेयर आदि कृषि यंत्र नहीं मिलने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए कृषि एवं बागवानी करने वाले मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार की तरफ से विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी।
एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को छोटे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 31 किसानों को 20 एच.पी. का ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान ट्रैक्टर (पी.टी.ओ. 20 एच.पी.), पावर टिलर से चलने वाले कृषि यंत्र, 20 एच.पी.से. कम के उपकरण, यंत्रचालित नेपसैक स्पेयर, विद्युत चालित ताइवान स्पेयर, 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सभी वर्ग के किसानों के लिए अलग-अलग सब्सिडी तय की गई है।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन?
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सबसे पहले आपको उद्यानिकी विभाग, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
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आप चाहें तो इस पोस्ट के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक कर के उद्यानिकी विभाग, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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इसके बाद किसानों को मांगी जाने वाली जानकारियां दर्ज करनी होगी और ई-केवाईसी (उंगलियों का निशान) जमा करना होगा।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
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किसानों के पास फोटो, आधार नंबर, खतौनी की प्रति, बैंक खाता की पासबुक, जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
कुछ आवश्यक नियम एवं शर्तें
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किसानों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है।
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आवेदन करने वाले किसानों के पास सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होना जरूरी है।
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इस योजना का लाभ केवल बागवानी करने वाले किसान ही उठा सकते हैं।
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किसानों के पास निजी भूमि होनी चाहिए।
विभिन्न वर्ग के किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
8 बीएचपी से कम के पवार टिलर पर सब्सिडी
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सामान्य वर्ग : 40,000 रुपए
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महिला किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छोटे और कमजोर वर्ग :50,000 रुपए
8 बीएचपी या इससे अधिक के पवार टिलर पर सब्सिडी
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सामान्य वर्ग : 60,000 रुपए
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महिला किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छोटे और कमजोर वर्ग : 75,000 रुपए
16 लीटर से अधिक क्षमता के यंत्रचालित नेपसैक स्पेयर पर सब्सिडी
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सामान्य वर्ग : अधिकतम 0.08 प्रति इकाई
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महिला किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छोटे और कमजोर वर्ग : अधिकतम 0.10 रुपए प्रति इकाई
उद्यानिकी विभाग, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट : mpfsts.mp.gov.in
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7 March 2021
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