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अब खेती के लिए ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकल लगाने के लिए मिलेगी सब्सिडी
अब खेती के लिए ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकल लगाने के लिए मिलेगी सब्सिडी
सिंचाई सभी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही तरीके से खेत की सिंचाई नहीं होने के कारण फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कई बार पानी की कमी के कारण किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी होती है। बात करें ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकल विधि से सिंचाई की तो उपकरणों पर होने वाले खर्च के कारण किसान इस विधियों का कम प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए और किसानों की यह परेशानी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई योजना (माइक्रो इरीगेशन स्कीम) शुरू करने जा रही है।
इस सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत खेत में तालाब के निर्माण के लिए किसानों को कुल लागत पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 2 एच.पी. से 10 एच.पी. तक क्षमता वाले सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को केवल 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। यानी सोलर पंप लगाने पर किसानों 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत पानी की बचत एवं पानी की कमी को दूर करने के लिए की जा रही है। ऐसा माना जा रहा हैं इससे सिंचाई के समय 48 प्रतिशत तक पानी की बचत होगी। सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत किसानों के लिए 3 योजनाएं शुरू की जा रही हैं।
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पहली योजना के तहत सहायक बुनियादी ढांचे, नहर/रजवाहा, सोलर पंप, खेत में तालाब और खेत में ड्रिप/स्प्रिंकलर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और नहर पर आधारित परियोजनाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
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दूसरी योजना के तहत खेत में तालाब, सहायक बुनियादी ढांचे, सोलर पंप और खेत में ड्रिप/स्प्रिंकलर की स्थापना के साथ नहर आधारित परियोजनाओं पर सब्सिडी दी जाएगी।
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तीसरी योजना के तहत उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनके खेत में पानी के स्रोत ट्यूबवैल, ओवरफ्लो करने वाले तालाब, टैंक और ड्रिप/स्प्रिंकलर हैं।
ध्यान दें : पहली योजना का लाभ उठाने के लिए खेत में बने तालाब के साथ 100 प्रतिशत ड्रिप और स्प्रिंकलर को अपनाने के लिए हलफनामे के रूप में अग्रिम शपथ-पत्र देना आवश्यक है.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दिशा निर्देश 2018-2019 के अनुसार यदि आप खेत में ड्रिप या स्प्रिंकल की स्थापना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो ड्रिप या स्प्रिंकल की स्थापना के लिए अब आपको केवल 15 प्रतिशत राशि भुगतान करना होगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
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योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटो
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पता एवं परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
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व्यक्तिगत विवरण
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बैंक खाता विवरण
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